टीडीएस भुगतान में देरी पर 70% छूट: करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण Tax Update
व्यापार एवं पेशे से आय अर्जित करने वाले करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। यदि टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की राशि निर्धारित समय तक जमा नहीं की गई, तो संबंधित खर्च पर केवल 70 प्रतिशत तक ही कर छूट मिलेगी। यह महत्वपूर्ण Tax Update करदाताओं के लिए है, क्योंकि यही नियम साझेदारों को दिए जाने वाले ब्याज और पारिश्रमिक पर भी लागू होगा।
आयकर अधिनियम की धारा 44एबी के तहत टैक्स ऑडिट अनिवार्य वाले करदाताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के आयकर रिटर्न 31 अगस्त तक दाखिल किए जाने हैं, जबकि उनकी ऑडिट रिपोर्ट सितंबर तक अपलोड होगी। ऐसे करदाता अक्टूबर तक रिटर्न दाखिल करेंगे। लाभ-हानि खाते में दर्शाई गई आय या हानि को आयकर नियमों के अनुसार, संशोधित कर ही रिटर्न में घोषित करना होगा।
इसके अतिरिक्त, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) में पंजीकृत निर्माता से की गई खरीद का भुगतान 15 दिन व अनुबंध की स्थिति में अधिकतम 45 दिन के भीतर करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में भुगतान न होने पर खरीद व्यय की कर छूट नहीं मिलेगी। इस भुगतान का लाभ केवल उसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त होगा, जिस वर्ष में भुगतान किया गया है। नए आयकर कानून 2025 में भी व्यापारियों की कई व्यावहारिक समस्याओं का समाधान न होने पर चिंता व्यक्त की गई है।
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