नए आयकर अधिनियम 2025 से ऑडिट प्रक्रिया होगी आसान, सीएमए प्रोफेशनल्स की भूमिका बढ़ेगी
देश की कर प्रणाली को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम 2025 को पेश किया है। इस नए अधिनियम का लक्ष्य ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना है। यह अधिनियम 1 अप्रैल से लागू होने वाला है, जिससे करदाताओं के लिए प्रक्रियाएं सरल हो जाएंगी।
आयकर कमिश्नर (ऑडिट) नीरज कुमार ने एक सेमिनार में बताया कि नई व्यवस्था से करदाताओं की जटिलताएं कम होंगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जो संस्थान के लाभ की गणना के लिए महत्वपूर्ण है, उसमें कॉस्ट अकाउंटेंट्स (सीएमए) प्रोफेशनल्स की भूमिका अत्यंत सराहनीय होगी।
संस्थान के सेंट्रल काउंसिल मेंबर राजेन्द्र सिंह भाटी ने बताया कि नया अधिनियम अधिक पारदर्शी और सरल होने के साथ-साथ 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। सेमिनार में मुख्य वक्ताओं पवन जायसवाल और रवि साहनी ने अधिनियम की विभिन्न धाराओं में हुए बदलावों और इन्वेंट्री वैल्यूएशन के तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। लखनऊ चैप्टर के अध्यक्ष सीएमए रंजीत सिंह ने कहा कि नए नियमों को करदाताओं तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में सीएमए सुनील कुमार सिंह, अमित यादव और जूही उपाध्याय सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
इस नए अधिनियम के लागू होने से न केवल करदाताओं को राहत मिलेगी, बल्कि ऑडिट प्रक्रिया में भी दक्षता आएगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
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