नशे की तस्करी: महिला तस्कर बेबी देवी की जमानत अर्जी खारिज, 120 किलो गांजा बरामद
नशीले पदार्थों की तस्करी के एक बड़े मामले में महिला तस्कर बेबी देवी को राहत नहीं मिली है। एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार राय ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। यह मामला बिहार के सिवान से ट्रेन द्वारा गांजा तस्करी से जुड़ा है।
विशेष न्यायाधीश की अदालत में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) की ओर से पेश किए गए तथ्यों के अनुसार, एनसीबी को एक गुप्त सूचना मिली थी। सूचना थी कि दो जनवरी को कुछ तस्कर छपरा मथुरा एक्सप्रेस पर सिवान से सवार होकर ऐशबाग स्टेशन तक जाएंगे और उनके पास भारी मात्रा में तस्करी का मादक पदार्थ होगा। इस सूचना के आधार पर एनसीबी की टीम ने बादशाहनगर स्टेशन पर कार्रवाई करते हुए चंदन गिरि, नीलू देवी और अमृता गिरी को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उनके पास से 120 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।
पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने खुलासा किया कि वे चारबाग से एक दूसरी ट्रेन पकड़कर चंडीगढ़ जाने वाले थे, जहाँ उन्हें बरामद गांजे की खेप पहुंचानी थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बेबी देवी ने ही उन्हें इस गांजे की आपूर्ति की थी। इस खुलासे के बाद बेबी देवी की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया, जिससे यह स्पष्ट है कि इस मामले में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस तरह के मामले युवाओं को नशे की ओर धकेलते हैं और समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।
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