यूपी में Ola Uber चलाने के लिए अब देना होगा 5 लाख लाइसेंस शुल्क, नए नियम जारी
उत्तर प्रदेश में अब ओला (Ola) और उबर (Uber) जैसी ऐप आधारित टैक्सी सेवाएं चलाना आसान नहीं होगा। राज्य सरकार ने इन सेवाओं को विनियमित करने के लिए ‘उत्तर प्रदेश मोटरयान (समूहक व वितरण सेवा प्रदाता) नियमावली 2026’ का मसौदा जारी कर दिया है। इन नए नियमों के तहत, एग्रीगेटर कंपनियों को अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए 25 हजार रुपये का आवेदन शुल्क और 5 लाख रुपये का लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया गया है।
नए नियमों के अनुसार, कंपनियों को वाहनों की संख्या के आधार पर 10 लाख से 50 लाख रुपये तक की सिक्योरिटी मनी भी जमा करनी होगी। लाइसेंस की वैधता 5 वर्ष तक होगी, जिसके बाद नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह कदम राज्य में टैक्सी सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
ड्राइवरों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। यात्रियों के लिए कम से कम 5 लाख रुपये का बीमा कवर अनिवार्य होगा। वहीं, ड्राइवरों के लिए 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा अनिवार्य किया गया है। ड्राइवरों को सेवा से जोड़ने से पहले उनका आधार और पुलिस सत्यापन कराना होगा। इसके अलावा, ड्राइवरों के पास कम से कम दो वर्ष का ड्राइविंग अनुभव और 40 घंटे का प्रशिक्षण भी अनिवार्य होगा।
वाहनों के लिए भी नियम सख्त किए गए हैं। प्लेटफॉर्म से जुड़े सभी वाहनों के लिए वैध पंजीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र और जीपीएस ट्रैकिंग अनिवार्य होगी। 12 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को इन सेवाओं में शामिल नहीं किया जा सकेगा।
राइड कैंसिलेशन को लेकर भी नए नियम बनाए गए हैं। यदि चालक बिना किसी वैध कारण के राइड रद्द करता है, तो उसकी कमाई से कुल किराए का 10 प्रतिशत काटा जाएगा। वहीं, यात्री को अगली बुकिंग में रियायत दी जाएगी। यदि यात्री राइड रद्द करता है, तो उससे अगली बुकिंग में किराए का 10 प्रतिशत या अधिकतम 100 रुपये वसूले जाएंगे। परिवहन विभाग ने इन नियमों के मसौदे पर आम जनता और संबंधित पक्षों से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं।
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