होली पर सड़क सुरक्षा: सीएम योगी के सख्त निर्देश, इन नियमों का होगा पालन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के पर्व को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए परिवहन विभाग को विशेष निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के तहत पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ओवरस्पीडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ओवरलोडिंग और बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
लंबी दूरी की बसों में दो ड्राइवरों की अनिवार्यता लागू की गई है। 28 फरवरी से 9 मार्च तक दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फील्ड में रहकर आमजन के फोन उठाने और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने विभाग को निर्देश दिया है कि होली के दौरान बसों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाए और फेरों की संख्या बढ़ाई जाए। सभी प्रमुख मार्गों, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर विशेष जांच अभियान चलाए जाएंगे। वाहनों में ज्वलनशील सामग्री या गैस सिलेंडर ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियम उल्लंघन करने वाले वाहनों के यात्रियों के लिए परिवहन निगम वैकल्पिक बसें उपलब्ध कराएगा।
शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और ब्रेथ एनालाइजर से नियमित जांच की जाएगी। संभागीय और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी जनजागरूकता अभियान चलाएंगे। सात दिन कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने होली पर बिजली कटौती न करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने गर्मियों के लिए भी अभी से तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
