अलीगढ़ नगर निगम अवमानना मामले में अब 27 फरवरी को सुनवाई, Aligarh news
अलीगढ़ नगर निगम से जुड़े एक महत्वपूर्ण अवमानना मामले में अब 27 फरवरी को सुनवाई होगी। बार एसोसिएशन के चुनाव के कारण मंगलवार को इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका था। यह मामला भुजपुरा की एक भूमि से संबंधित है, जहां 2002 में एक समझौते के आधार पर डिक्री पारित की गई थी।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि अदालत के आदेश के बावजूद, डिक्रीधारक के स्थान पर नगर निगम ने भूमि का नामांतरण करा लिया, जो स्पष्ट रूप से डिक्री की अवमानना है। इस गंभीर उल्लंघन को लेकर सिविल जेल भेजने की अपील के साथ अवमानना याचिका दायर की गई है।
अदालत की कार्रवाई और नगर आयुक्त की अनुपस्थिति
सिविल जज वरिष्ठ प्रभाग ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए 12 फरवरी को नगर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उन्हें 16 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने के लिए तलब किया गया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद, 18 फरवरी को अदालत ने डिक्री धारक वादी को दो दिन के भीतर गिरफ्तारी वारंट जारी करने की विधिक प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था।
सोमवार को अदालत ने नए मानकों के अनुसार शुल्क जमा करने का निर्देश दिया था और सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन बुधवार को कोई निर्णय नहीं हो सका। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। यह प्रकरण सरकारी निकायों द्वारा न्यायिक आदेशों के पालन और उनकी जवाबदेही के महत्व को रेखांकित करता है।
