कानपुर में Annuity के लिए धार्मिक संस्थाएं दो सप्ताह में करें आवेदन
कानपुर जिला प्रशासन ने शहर की उन धार्मिक संस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जो एन्यूटी रजिस्टर में पंजीकृत हैं और राजस्व परिषद से सीधे बैंक ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की इच्छुक हैं। अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) विवेक चतुर्वेदी ने इन संस्थाओं को आगामी दो सप्ताह के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह कदम स्थानीय धार्मिक संस्थाओं को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली Annuity का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में एन्यूटी भुगतान के लिए पात्र समस्त धार्मिक संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन के साथ इच्छापत्र, बैंक खाते का विवरण (कैंसिल चेक अथवा पासबुक की प्रमाणित छायाप्रति) एवं संस्था का पूर्ण विवरण अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाए। सभी आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित अवधि के भीतर जमा किए जाने होंगे।
अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयावधि में दावा प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि संबंधित संस्था एन्यूटी प्राप्त करने की इच्छुक नहीं है और उसकी सूचना शून्य मानी जाएगी। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि केवल इच्छुक और पात्र संस्थाओं को ही इस सरकारी योजना का लाभ मिल सके।
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