कानपुर: Lamborghini case पर अब CJM कोर्ट में सुनवाई, दुर्घटना से जुड़ा है मामला
कानपुर में हुए एक सड़क दुर्घटना से जुड़े Lamborghini case की सुनवाई अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट में होगी। यह मामला पहले एसीजेएम-7 की कोर्ट में चल रहा था, जिसे अब सीजेएम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। ग्वालटोली पुलिस ने इस संबंध में अपनी तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट भी दाखिल कर दी है। यह मामला शहर में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है।
घटना 7 फरवरी की है, जब आर्यनगर निवासी तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा अपनी लेम्बोर्गिनी कार से चालक मोहन एम के साथ जा रहे थे। भैरोघाट चौराहे पर उनकी कार से चमनगंज घोसियाना निवासी तौफीक अहमद को टक्कर लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
शुरुआत में चालक ने कोर्ट में आत्मसमर्पण की अर्जी दी थी, जिसे पुलिस की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। बाद में, पुलिस ने विवेचना में सहयोग न करने और नोटिस न लेने के आरोप में शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया था। हालांकि, कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को विधि विरुद्ध मानते हुए रिमांड निरस्त कर दिया और शिवम को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया था। शिवम ने अपनी लेम्बोर्गिनी कार को रिलीज करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, जिस पर अब सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी। शिवम मिश्रा के अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह ने इस स्थानांतरण की पुष्टि की है।
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