अलीगढ़ में किराएदारों से मनमानी बिजली वसूली पर रोक, प्रशासन ने जारी किए सख्त निर्देश | Aligarh electricity bill
अलीगढ़ जिला प्रशासन ने किराएदारों से बिजली बिल वसूली में होने वाली मनमानी पर लगाम लगाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी उपभोक्ता, विशेषकर किराएदारों से निर्धारित दरों से अधिक बिजली शुल्क वसूलना नियमों का उल्लंघन है। ऐसी शिकायतों पर त्वरित जांच और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, जिससे Aligarh electricity bill संबंधी विवाद कम हों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके। यह कदम किराएदारों को शोषण से बचाने और बिजली बिलिंग में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
जिलाधिकारी ने मकान मालिकों और किराएदारों दोनों से अपील की है कि वे अधिकृत मीटर के अनुसार ही बिजली का उपयोग करें और तय दरों पर ही भुगतान सुनिश्चित करें। उनका मानना है कि इससे भविष्य में होने वाले विवादों को टाला जा सकेगा। प्रशासन ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन और स्थानीय कार्यालयों को सक्रिय रखने के निर्देश भी दिए हैं।
बिजली विभाग भी इस पहल में सहयोग कर रहा है। विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति बिजली बिल के नाम पर शोषण का शिकार न हो। उपभोक्ताओं से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी अनियमितता या अधिक वसूली की जानकारी तुरंत संबंधित विभाग को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके और व्यवस्था में सुधार लाया जा सके।
