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भोपाल में फर्जी निकाह और धोखाधड़ी: महिला को 2 साल की सजा, अधिवक्ता हुए शिकार

By Jan 21, 2026

भोपाल में एक अधिवक्ता से धोखाधड़ी कर निकाह करने और बाद में मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देने के मामले में महिला हसीना को अदालत ने दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेघा अग्रवाल की अदालत ने आरोपी महिला को दो वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

धोखाधड़ी और प्रताड़ना का मामला

परिवादी अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी महिला ने स्वयं को तलाकशुदा और प्रताड़ित बताकर निकाह का प्रस्ताव रखा था। भोपाल में निकाह के बाद महिला ने अपनी बेटियों को भी साथ बुला लिया और फिर परिवादी व उसके भाई के साथ गाली-गलौज, मारपीट और धमकियां देनी शुरू कर दीं। आरोप है कि महिला मकान अपने नाम करवाने का दबाव बना रही थी और विरोध करने पर झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देती थी।

पहले भी कर चुकी है धोखाधड़ी

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी महिला पहले भी कई पुरुषों से बिना तलाक लिए निकाह कर चुकी थी और फर्जी शपथ-पत्रों के जरिए धोखाधड़ी करती रही है। लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर परिवादी और उसका भाई घर छोड़ने को मजबूर हो गए थे। बाद में, एक मारपीट की घटना के बाद परिवादी के बड़े भाई ने जहर का सेवन कर लिया, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस संबंध में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज किया गया था।

न्यायालय का फैसला और सामाजिक प्रभाव

न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आरोपी महिला को धोखाधड़ी और प्रताड़ना का दोषी माना। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस प्रकार के कृत्य न केवल व्यक्ति विशेष बल्कि पूरे समाज के लिए घातक हैं और ऐसे अपराधों के प्रति कठोर दृष्टिकोण अपनाया जाना आवश्यक है। इस फैसले से ऐसे धोखेबाजों पर शिकंजा कसने की उम्मीद है, जो रिश्तों का दुरुपयोग कर दूसरों को प्रताड़ित करते हैं।

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