जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के हत्यारोपी को आजीवन कारावास, Shinzo Abe murder case में मिली सजा
जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के हत्यारे तेत्सुया यामागामी को नारा जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 45 वर्षीय यामागामी ने जुलाई 2022 में पश्चिमी शहर नारा में आबे के चुनावी भाषण के दौरान गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इस घटना ने न केवल जापान बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया था।
यामागामी ने अक्टूबर में शुरू हुए मुकदमे में अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उसने बताया कि उसने आबे की हत्या तब की जब उसने यूनिफिकेशन चर्च से जुड़े एक समूह को भेजा गया वीडियो संदेश देखा था। उसका उद्देश्य उस चर्च को नुकसान पहुंचाना था, जिससे वह नफरत करता था और आबे के साथ उसके संबंधों को उजागर करना था।
इस फैसले से यह उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह के अपराधों के खिलाफ एक मजबूत संदेश जाएगा और भविष्य में ऐसे कृत्यों को रोकने में मदद मिलेगी। अभियोजकों ने यामागामी के लिए आजीवन कारावास की मांग की थी, जबकि उसके बचाव पक्ष ने 20 साल से अधिक की सजा न देने का अनुरोध किया था। जापानी कानून में हत्या के मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान है, लेकिन आमतौर पर दो से अधिक लोगों की हत्या के मामलों में ही इसकी मांग की जाती है।
