यूपी में बाइक-स्कूटी पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट जरूरी, सख्त नियम लागू
उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब दोपहिया वाहनों, जैसे बाइक और स्कूटर पर पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इस नए नियम का उद्देश्य सड़क हादसों में होने वाली मौतों की संख्या को कम करना है। यदि चालक या पीछे बैठने वाला यात्री हेलमेट नहीं पहनता है, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नए नियमों के तहत, हेलमेट न पहनने पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन चालक का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा, दोपहिया वाहन डीलरों को अब बाइक या स्कूटर खरीदते समय खरीदार को दो हेलमेट (चालक और सह-यात्री के लिए) देना अनिवार्य होगा। इन दोनों हेलमेट की कीमत वाहन खरीदार को ही वहन करनी होगी। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने इस संबंध में प्रदेश के सभी डीलरों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
परिवहन आयुक्त के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सभी दोपहिया वाहन विक्रेता (डीलर) को आईएसआई मार्क वाले दो हेलमेट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने होंगे। वाहन खरीदने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि पीछे बैठने वाले यात्रियों में हेलमेट पहनने की आदत कम है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने सभी राज्यों को हेलमेट नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है।
प्रदेश में सड़क हादसों में मौतों के बढ़ते आंकड़े का मुख्य कारण वाहन चालक और सह-यात्री द्वारा हेलमेट न पहनना है। मोटर यान अधिनियम के तहत, दोपहिया वाहन चालक और सह-यात्री के लिए हेलमेट पहनना पहले से ही अनिवार्य है। इस नियम का पालन न करने पर ₹1,000 का जुर्माना और तीन महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है। अब इस नियम के अनुपालन को लेकर और सख्ती बरती जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2025 को एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दोपहिया वाहनों पर हेलमेट न पहनने से बढ़ रही मौतों पर चिंता जताई थी। ‘रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया-2023’ की रिपोर्ट के अनुसार, देश में हुए कुल सड़क हादसों में लगभग 45% यानी 1,77,455 हादसे दोपहिया वाहनों से हुए, जिनमें 54,568 लोगों की मौत हुई। यह सड़क हादसों में हुई कुल मौतों का लगभग 70% था। इन मौतों का एक बड़ा कारण हेलमेट का इस्तेमाल न करना है।
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