NGT आदेशों की अवहेलना: होटलों में कोयला भट्ठी जारी, नगर निगम ने लगाया जुर्माना, air pollution control
आगरा में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के नियमों का उल्लंघन करने वाले होटलों पर कार्रवाई की गई है। फतेहाबाद रोड से सिकंदरा तक के क्षेत्र में कई होटलों में छापेमारी के दौरान कोयले की भट्ठियां और तंदूर संचालित पाए गए।
ताजमहल क्षेत्र को प्रदूषण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत कोयले के इस्तेमाल पर पहले ही रोक है। TTZ क्षेत्र की फैक्ट्रियों में गैस आधारित भट्ठियां लग चुकी हैं और सर्दियों में अलाव जलाने पर भी रोक है। इसके बावजूद, होटलों में नियमों की अनदेखी की जा रही थी।
नगर निगम की टीम ने होटल सिटी इन पैलेस के रूफटाप पर कोयले की भट्ठी जलती पाई, जिस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना तत्काल अदा न करने पर भट्ठी को जब्त कर लिया गया। इसी तरह, होटल अनप्लग्ड कोर्टयार्ड में भी कोयले की भट्ठी संचालित मिली, जिस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कहा कि शहर में वायु प्रदूषण को कम करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम शहर की हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने और ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के प्रयासों का हिस्सा है।
