बेटी की शादी के लिए बुक किया रिजॉर्ट, कोरोना के कारण रद्द; ब्याज सहित वापस मिलेंगे पैसे | Rajasthan resort refund
कोरोना महामारी के कारण बेटी की शादी रद्द होने पर एक व्यक्ति को रिजॉर्ट की बुकिंग राशि ब्याज सहित वापस मिलेगी। जिला उपभोक्ता फोरम ने पहले रिजॉर्ट को चार लाख रुपये की बुकिंग राशि छह प्रतिशत ब्याज के साथ और 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया था। हालांकि, राज्य उपभोक्ता आयोग ने इस आदेश में संशोधन करते हुए क्षतिपूर्ति की राशि घटाकर 10 हजार रुपये कर दी है।
यह मामला राजस्थान के सांगानेर स्थित समसकारा रिजॉर्ट व स्पा विलेज से जुड़ा है। सिकंदरा निवासी प्रो. यूसी शर्मा ने अपनी बेटी की शादी के लिए रिजॉर्ट बुक कराया था और इसके लिए दो लाख रुपये नकद व दो लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से एडवांस भुगतान किया था। बाद में कोरोना प्रतिबंधों और दूल्हे के पिता की कोरोना से मौत के कारण शादी रद्द करनी पड़ी।
जब प्रो. शर्मा ने रिजॉर्ट से अपनी धनराशि वापस मांगी, तो उन्हें आश्वासन दिया गया, लेकिन भुगतान नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। फोरम ने रिजॉर्ट को पूरी राशि ब्याज सहित लौटाने और क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया था। रिजॉर्ट प्रबंधन ने इस आदेश के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की थी, जिसके बाद आयोग ने क्षतिपूर्ति की राशि कम कर दी।
