आगरा में किसान को राहत, चोरी हुए ट्रैक्टर का 6.93 लाख रुपये देगी बीमा कंपनी (Agra news)
आगरा के अछनेरा थाना क्षेत्र निवासी राजवीर सिंह को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय से बड़ी राहत मिली है। राजवीर सिंह ने 21 दिसंबर 2021 को एक नया ट्रैक्टर खरीदा था और उसका बीमा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया था। यह बीमा पॉलिसी 20 दिसंबर 2022 तक वैध थी।
किसान के अनुसार, 19/20 मार्च 2022 की रात को चोरों ने उनके घर के सामने पार्किंग से ट्रैक्टर चुरा लिया। उन्होंने तत्काल अछनेरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जब किसान ने बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया, तो कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया कि वाहन आरटीओ में अपंजीकृत था और न ही डीलर और न ही मालिक ने अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र (TRC) के लिए आवेदन किया था।
किसान ने वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारुल कौशिक ने सुनवाई के बाद बीमा कंपनी को दोषी पाया। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया कि वह 45 दिनों के भीतर किसान को ट्रैक्टर की बीमित धनराशि 5 लाख 8 हजार रुपये अदा करे। इसके अतिरिक्त, मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के लिए 1 लाख 85 हजार रुपये भी देने का निर्देश दिया गया है।
