आवारा कुत्तों पर SC की दो टूक: ‘मानवता क्या है, वीडियो दिखाकर पूछेंगे’, सिब्बल से कहा
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा बनाए गए नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि अगली सुनवाई में एक वीडियो दिखाया जाएगा, जिसमें याचिकाकर्ता से पूछा जाएगा कि मानवता क्या है। यह टिप्पणी तब आई जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एमसीडी द्वारा बनाए गए नए नियमों पर चिंता व्यक्त की, जिन्हें उन्होंने आवारा कुत्तों के प्रति अमानवीय बताया।
सिब्बल ने पीठ को सूचित किया कि इस मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया गया था, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि एमसीडी ने इस बीच ऐसे नियम बनाए हैं जो समस्या के समाधान के बजाय उसे और बढ़ा सकते हैं। जब पीठ ने मामले पर सात जनवरी को विचार करने की बात कही, तो सिब्बल ने चिंता जताई कि अधिकारी दिसंबर में ही नियमों को लागू कर देंगे और आवारा कुत्तों को उन आश्रयों में भेज देंगे जहां उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।
इस पर जस्टिस नाथ ने कहा, “यह ठीक है श्री सिब्बल। उन्हें करने दें, हम विचार करेंगे।” सिब्बल ने शुक्रवार को ही मामले की सुनवाई का आग्रह करते हुए कहा कि जो किया जा रहा है वह अत्यंत अमानवीय है। न्यायाधीश मेहता ने स्पष्ट किया, “अगली तारीख पर हम आपके लाभ के लिए एक वीडियो दिखाएंगे और हम आपसे पूछेंगे कि मानवता क्या है?”
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सात नवंबर को आवारा कुत्तों को निर्धारित आश्रयों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था, ताकि उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया जा सके। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो आवारा कुत्ते उठाए जाएंगे, उन्हें वापस उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था। पीठ ने अधिकारियों को राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से सभी आवारा जानवरों को हटाने का भी निर्देश दिया था। यह मामला आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं पर एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुआ था, जिससे बच्चों में रेबीज के मामले बढ़ रहे थे।
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