दिल्ली HC ने MCD की वित्तीय हालत पर जताई चिंता, आयुक्त-मुख्य सचिव की बैठक के निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की खस्ताहाल वित्तीय स्थिति पर चिंता जताते हुए इसे सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। महारानी बाग इलाके में ड्रेनेज और बाढ़ की समस्याओं से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने शुक्रवार को एमसीडी आयुक्त और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के बीच एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य एमसीडी की आय बढ़ाने और खर्चों को कम करने के उपायों पर विचार करना है, ताकि फंड की कमी को दूर किया जा सके।
न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने महारानी बाग के तीसरे चैंबर को ढकने और नाले की बैरिकेडिंग के संबंध में एमसीडी आयुक्त से सवाल पूछे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए एमसीडी आयुक्त ने बताया कि नालों को ढकने के लिए लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। जब पीठ ने पूछा कि क्या उनके पास फंड है, तो आयुक्त ने कहा कि वे इसे प्रबंधित कर लेंगे। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने अदालत को आश्वासन दिया कि निविदा जारी होने के तुरंत बाद काम शुरू हो जाएगा और तीन महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।
पीठ ने इस मामले की सुनवाई 19 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी और एमसीडी को एक स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली सरकार को एमसीडी की वित्तीय स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। यह निर्देश तब आया जब महारानी बाग कोआपरेटिव सोसाइटी के वकील ने अदालत को सूचित किया कि स्थानीय नागरिक जलभराव और ड्रेनेज की समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जब भी एमसीडी में शिकायत की जाती है, तो फंड की कमी का हवाला देकर टाल दिया जाता है, जबकि नागरिक एक ‘ए-क्लास’ कॉलोनी के लिए टैक्स का भुगतान कर रहे हैं लेकिन उन्हें पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
पीठ ने लोक निर्माण विभाग को टूटी हुई नालियों के काम को तत्काल पूरा करने का भी निर्देश दिया। इस दौरान, एमसीडी ने फिक्स्ड काम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एमसीटीएस) के निर्माण के संबंध में भी अदालत को जानकारी दी। यह मामला एमसीडी के व्यापक वित्तीय संकट को उजागर करता है, जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया है और समाधान के लिए सक्रिय कदम उठाने का आग्रह किया है।
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