हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी से मांगा जवाब, हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को
झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। यह मामला ईडी द्वारा समन की अवहेलना के आरोप में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने से जुड़ा है।
गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका में एमपी-एमएलए कोर्ट के संज्ञान आदेश को गलत बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की गई है। ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ यह शिकायतवाद दर्ज कराया था कि उन्होंने जमीन घोटाला मामले में भेजे गए 10 समन में से केवल दो का ही पालन किया, जो समन की अवहेलना की श्रेणी में आता है।
सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। साथ ही, अदालत ने रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट को 12 दिसंबर को प्रस्तावित सुनवाई को स्थगित रखने का भी निर्देश दिया है, ताकि हाई कोर्ट में लंबित मामले पर कोई फैसला न हो।
यह पूरा मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री का ईडी के समन को चुनौती देना और उस पर हाई कोर्ट का ईडी से जवाब मांगना, इस प्रकरण को और अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। ईडी का आरोप है कि मुख्यमंत्री जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री की ओर से इसे राजनीतिक साजिश करार दिया जाता रहा है। अब देखना होगा कि 18 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में ईडी क्या जवाब दाखिल करती है और कोर्ट का अगला कदम क्या होता है।
