चोरी के दोषी को 8 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला (Agra crime news)
आगरा में घर में घुसकर चोरी करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। सीजेएम मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी राहुल निवासी नगला बिहारी को आठ वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया है। यह फैसला 2014 में हुई चोरी की घटना से संबंधित है।
वादी राजेश कुमार उर्फ पप्पे ने 18 अगस्त 2014 को हरीपर्वत थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि 14 अगस्त 2014 को अज्ञात चोरों ने उनके घर के कमरे का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात, अन्य सामान और सात हजार रुपये नकद चोरी कर लिए थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।
पुलिस ने जांच के दौरान 18 अगस्त को कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उनके पास से चोरी के जेवरात और 2600 रुपये बरामद किए थे। बाद में, पुलिस ने 3 अगस्त 2015 को आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया। विवेचक ने 5 अगस्त 2015 को राहुल के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इस मामले में अन्य आरोपित लाखन, सोनू और सलमान के विरुद्ध भी आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं, जिनकी पत्रावली न्यायालय में विचाराधीन है।
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