आगरा में ताजमहल की सुरक्षा के लिए रेस्टोरेंट पर 40 हजार का जुर्माना, कोयले की भट्ठी पर कार्रवाई
आगरा में ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की गई है। नगर निगम ने फतेहाबाद रोड स्थित बीकानेर वाला रेस्टोरेंट पर 25 हजार रुपये, पिरामिड रेस्टोरेंट और जिमबोरा क्लब पर 10 हजार रुपये, तथा आवास विकास कॉलोनी स्थित ग्रामीण स्वाद रेस्टोरेंट पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कुल 40 हजार रुपये का जुर्माना वसूलने के साथ ही इन प्रतिष्ठानों की कोयले की भट्ठियों को नष्ट कर दिया गया है।
इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य ताजमहल के आसपास वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है, क्योंकि कोयले और लकड़ी के जलने से निकलने वाला धुआं ऐतिहासिक स्मारक को नुकसान पहुंचा सकता है। नगर आयुक्त संतोष कुमार ने स्पष्ट किया है कि टीटीजेड क्षेत्र में प्रतिबंधित ईंधन का उपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सहायक नगरायुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि शहर में संचालित सभी रेस्टोरेंट, ढाबों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में कोयले की भट्ठियों और तंदूरों की जांच का एक व्यापक अभियान शुरू किया गया है। टीटीजेड के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। ग्रामीण स्वाद रेस्टोरेंट ने सोशल मीडिया पर चूल्हे की रोटी और दाल का प्रचार किया था, जिसके कारण यह चर्चा में आया था।
