उत्तर प्रदेश में खुली मिठाइयों पर भी अनिवार्य हुई ‘यूज बाय डेट’ | uttar pradesh news
उत्तर प्रदेश के खाद्य बाजार में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आगामी 15 अक्टूबर से राज्यभर में मिठाई विक्रेताओं को अपनी दुकानों पर बिकने वाली हर प्रकार की मिठाई के लिए ‘यूज बाय डेट’ प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नया नियम केवल डिब्बाबंद मिठाइयों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि काउंटर पर खुली सजाकर रखी जाने वाली मिठाइयों पर भी लागू होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश का मुख्य उद्देश्य त्योहारी सीजन में मिलावटी या बासी मिठाइयों की बिक्री पर रोक लगाना और ग्राहकों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है।
सामने आ रही जानकारी के अनुसार, इस व्यवस्था के तहत सभी मिठाइयों के लिए कोई एक समान समय सीमा तय नहीं की गई है। मिठाइयों की प्रकृति, उनमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री और उनकी शेल्फ लाइफ के आधार पर दुकानदार खुद उपयोग की अंतिम अवधि तय करेंगे। यह अवधि एक दिन से लेकर तीस दिन तक हो सकती है। हालांकि, सबसे अहम पहलू यह है कि विक्रेता द्वारा घोषित अवधि तक उस मिठाई की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित दुकानदार की ही होगी। यदि तय समय से पहले उत्पाद खराब होता है या मानक के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से मिठाई कारोबार में पारदर्शिता आएगी। अब तक निरीक्षण के दौरान यह समस्या आम थी कि दुकानदारों द्वारा निर्माण तिथि या उपयोग की अवधि स्पष्ट नहीं की जाती थी, जिससे ग्राहकों को यह पता नहीं चल पाता था कि मिठाई कितने दिन पुरानी है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से आम जनता जागरूक होकर खरीदारी कर सकेगी और स्वास्थ्य से जुड़े जोखिमों से बच सकेगी।
