UP Power Corporation: रीचार्ज के बाद भी न जुड़े कनेक्शन तो 1912 पर करें संपर्क, जानें नया नियम
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत दी है। अक्सर देखा जाता है कि नेगेटिव बैलेंस के कारण कनेक्शन कटने के बाद जब उपभोक्ता रीचार्ज करते हैं, तो भी बिजली बहाल होने में देरी होती है। ऐसी स्थिति में, कॉरपोरेशन ने उपभोक्ताओं को 1912 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी है। यह नंबर विशेष रूप से ऐसे मामलों के लिए सक्रिय किया गया है, जहां रीचार्ज के बावजूद कनेक्शन बहाल नहीं होता है।
कॉरपोरेशन के निदेशक (वाणिज्य) प्रशांत वर्मा ने बताया कि रीचार्ज के बाद 95 प्रतिशत से अधिक मामलों में कनेक्शन तुरंत जुड़ जाता है। हालांकि, तकनीकी कारणों से अधिकतम दो घंटे का समय लग सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रीचार्ज होते ही कनेक्शन जोड़ने का कमांड सिस्टम में जारी हो जाता है, लेकिन यह कमांड कई चरणों से गुजरता है, जिससे कुछ समय लग सकता है।
वर्मा ने उपभोक्ताओं को यह भी सलाह दी कि वे रीचार्ज करते समय नेगेटिव बैलेंस से अधिक राशि का भुगतान करें। उन्होंने बताया कि रीचार्ज राशि का 10 से 25 प्रतिशत हिस्सा बकाया (arrears) के रूप में समायोजित हो जाता है। इसलिए, यदि उपभोक्ता केवल न्यूनतम राशि का रीचार्ज करते हैं, तो भी बकाया राशि के कारण कनेक्शन बहाल होने में समस्या आ सकती है। 1912 पर शिकायत दर्ज कराने से इन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित समाधान किया जाएगा।
