यूपी सरकारी कर्मचारियों को अल्टीमेटम: संपत्ति का ब्योरा न देने पर फरवरी में रुकेगी सैलरी
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से अपलोड करने का अल्टीमेटम दिया है। जो कर्मचारी इस समय सीमा तक अपनी संपत्ति का विवरण जमा नहीं करेंगे, उन्हें फरवरी माह में जनवरी का वेतन नहीं मिलेगा।
मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी कार्मिक नियमानुसार 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज कर दें। यह नियम उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के तहत लागू किया गया है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि तय तिथि तक संपत्ति का विवरण अपलोड न करने वाले कार्मिकों का वेतन आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा रोका जाएगा। इस निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों और आहरण-वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। प्रदेश में लगभग 8.74 लाख कार्मिक इस नियम के दायरे में आएंगे, जिन्हें 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित अपनी संपत्ति का विवरण देना है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, जिससे जनता का विश्वास बढ़े।
