तुर्कमान गेट पथराव केस: एक आरोपी को मिली जमानत, 25000 रुपये के मुचलके पर कोर्ट ने दी राहत
दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान हुई पत्थरबाजी के एक आरोपी उबेदुल्ला को तीस हजारी कोर्ट ने जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जोगिंदर प्रकाश नाहर ने उबेदुल्ला को 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानतदार पर रिहा करने का आदेश दिया।
अभियोजन पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज और एक सह-आरोपी के बयान के आधार पर उबेदुल्ला पर भीड़ का हिस्सा बनकर पुलिस पर पत्थरबाजी करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था।
आरोपी के वकीलों ने दलील दी कि एफआईआर में उबेदुल्ला का नाम नहीं है और उसका मामला केवल गवाह की पहचान पर आधारित है। अदालत ने आरोपी के स्थानीय निवासी होने, परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य होने और लकवाग्रस्त पिता की देखभाल करने तथा कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड न होने जैसे तथ्यों को संज्ञान में लिया।
यह जमानत आदेश इस घटना के सार्वजनिक प्रभाव को दर्शाता है, जहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ व्यक्तिगत परिस्थितियों पर भी विचार किया जाता है। अदालत ने उबेदुल्ला को जांच में सहयोग करने, अदालत में पेश होने और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अब तक 18 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।
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