जामिया में बिना बारकोड वाली गाड़ी की एंट्री बंद, नए सुरक्षा नियम लागू
दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नए नियम लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत, अब सभी छात्रों और कर्मचारियों को अपने वाहनों पर बारकोड वाले पार्किंग स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी प्रवेश द्वारों पर बारकोड स्कैनर लगाने का आदेश दिया है, ताकि बाहरी और अनधिकृत वाहनों को परिसर में प्रवेश से रोका जा सके।
विश्वविद्यालय के नए नियमों के अनुसार, सुरक्षाकर्मी गेट पर वाहनों के स्टिकर को स्कैन कर उनकी प्रामाणिकता की जांच करेंगे। केवल वैध स्टिकर वाले वाहनों को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी, जबकि बिना स्टिकर वाले वाहनों को बाहर कर दिया जाएगा। परिसर में रहने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष रंगीन पार्किंग स्टिकर जारी किए जाएंगे, जिनका उपयोग केवल एकेडमिक ब्लॉक और स्टाफ क्वार्टर तक सीमित रहेगा। इन नियमों को लागू करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है और 7 जनवरी को आदेश जारी किया गया है।
वाहन नीति और जुर्माना
विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिक्षकों और कर्मचारियों (उनके परिवार सहित) को कैंपस में अधिकतम दो वाहन रखने की अनुमति होगी। परिवार के सदस्यों के वाहनों के लिए स्टिकर तभी जारी होंगे जब उनके ‘फैमिली डिपेंडेंसी रिकॉर्ड’ की जांच की जाएगी। इसके अतिरिक्त, कैंपस के अंदर ट्रिपल राइडिंग, खतरनाक ड्राइविंग, तेज रफ्तार और गलत पार्किंग पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
शोर पर भी लगेगी लगाम
वाहन नीति के तहत, 80 डेसिबल से अधिक शोर करने वाली मोटरसाइकिलों को परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसमें विशेष रूप से बुलेट और मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइकें शामिल हैं। नियमों के उल्लंघन पर उन्हें कैंपस से हटा दिया जाएगा।
छात्रों के लिए नियम
सामान्य छात्रों को केवल दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्टिकर मिलेंगे, जबकि चार पहिया वाहनों के लिए अनुमति नहीं होगी। ‘वर्किंग प्रोफेशनल्स’ के लिए ईवनिंग कोर्सेज के छात्र 6,000 रुपये सालाना फीस देकर कार पार्किंग स्टिकर के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी पार्किंग स्टिकर एक वर्ष के लिए मान्य होंगे और उन्हें नवीनीकृत कराना होगा। विश्वविद्यालय ने सुरक्षा केंद्र को बारकोड लगाने और स्कैनर व साउंड-लेवल मॉनिटरिंग उपकरण खरीदने के निर्देश दिए हैं।
