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स्वैच्छिक रिटायरमेंट के बाद नौकरी में वापसी का अधिकार नहीं: हाईकोर्ट

By Nov 28, 2025

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी में वापसी की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। हरियाणा पुलिस के पूर्व हेड कांस्टेबल सुशील चंद ने यह याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद कर्मचारी दोबारा सेवा में लौटने का हकदार नहीं होता, जब तक कि उसने समय रहते अपना आवेदन वापस न ले लिया हो।

सुशील चंद ने 1988 में हरियाणा पुलिस बल में अपनी सेवाएं शुरू की थीं। वर्ष 2013 में, अपने बेटे की मृत्यु के बाद, उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था। उनके आवेदन को 31 जनवरी 2014 से प्रभावी मानते हुए स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि, सेवानिवृत्ति के दो साल बाद, 2016 में, उन्होंने पंजाब पुलिस नियमों की धारा 12.24 और 12.25 का हवाला देते हुए पुलिस विभाग में पुनः नियुक्ति की मांग की। यह मांग फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त और बाद में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक द्वारा भी ठुकरा दी गई थी, जिसके बाद वह हाईकोर्ट पहुंचे थे।

याची की ओर से दलील दी गई कि पंजाब पुलिस नियमों के तहत वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र थे। वहीं, राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों ने तर्क दिया कि सुशील चंद की सेवानिवृत्ति हरियाणा सिविल सेवा नियम 5.32-बी के तहत हुई थी। इस नियम के अनुसार, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन केवल निर्धारित प्रभावी तिथि तक ही वापस लिया जा सकता है। नियम 5.32-बी (4) स्पष्ट करता है कि कर्मचारी अपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन को केवल प्रभावी तिथि, यानी 31 जनवरी 2014, तक ही वापस ले सकता था। सुशील चंद ने ऐसा नहीं किया, इसलिए उनका दावा अमान्य है।

अदालत ने यह भी पाया कि याचिका में जिन पंजाब पुलिस नियमों का हवाला दिया गया था, वे केवल ‘डिस्चार्ज’ (सेवामुक्ति) के मामलों पर लागू होते हैं, न कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर। इसके अतिरिक्त, याची को पहले से ही पेंशन मिल रही है और उन्होंने कई साल बाद नियुक्ति की मांग की है, जिसका कोई तार्किक आधार नहीं बनता।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एक गंभीर निर्णय होता है और एक बार जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो सेवा में वापस लौटने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी का सेवा में वापसी का कोई अधिकार नहीं बनता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पूर्व हेड कांस्टेबल की याचिका को खारिज कर दिया।

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