सिम कार्ड के दुरुपयोग पर अब ग्राहक होंगे जिम्मेदार, सरकार ने कसी नकेल
नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल सिम कार्ड के दुरुपयोग को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि आपके नाम पर जारी सिम कार्ड का इस्तेमाल किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी या अवैध गतिविधि में होता है, तो इसके लिए मूल ग्राहक को भी कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यह नया नियम डिजिटल दुनिया में सुरक्षा सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लाया गया है।
विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, मोबाइल फोन की विशिष्ट पहचान संख्या, जिसे आईएमईआई (International Mobile Equipment Identity) कहा जाता है, में छेड़छाड़ करना, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम कार्ड प्राप्त करना, या अपने सिम कार्ड को दूसरों को सौंपना गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इन उल्लंघनों के दुष्परिणाम न केवल दुरुपयोग करने वाले पर, बल्कि सिम कार्ड के मूल ग्राहक पर भी लागू होंगे। सूत्रों के अनुसार, सरकार दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने और सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
इसके अलावा, विभाग ने ग्राहकों को कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी (सीएलआई) या पहचान बदलने वाले किसी भी एप्लिकेशन या वेबसाइट का उपयोग करने के खिलाफ भी चेतावनी दी है। ऐसे ऐप्स का उपयोग करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत, आईएमईआई नंबर के साथ छेड़छाड़ करने या ऐसे उपकरणों का उपयोग करने पर तीन साल तक की कैद और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) कानून, 2024 भी ऐसे उपकरणों के उत्पादन, उपयोग या कब्जे को प्रतिबंधित करता है जिनमें आईएमईआई संख्या में बदलाव किया जा सकता है।
आम नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने मोबाइल उपकरणों के आईएमईआई नंबर की पुष्टि ‘संचार साथी’ नामक सरकारी पोर्टल या ऐप के माध्यम से करें। यह कदम यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि वे वैध और सुरक्षित उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। यह पहल डिजिटल भारत को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जहाँ उपयोगकर्ताओं की पहचान और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की प्रामाणिकता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
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