एफएसएसएआई का बड़ा एक्शन: मिलावटी ORS उत्पादों को तुरंत हटाएं
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, सभी गैर-अनुपालन वाले ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट (ORS) उत्पादों को तुरंत प्रभाव से दुकानों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हटाया जाना है।
एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह के भ्रामक या धोखेबाज इलेक्ट्रोलाइट पेय और “ORS” ब्रांडिंग वाले उत्पादों को बाजार से बाहर किया जाएगा। इसमें एकल शब्द ‘ORS’ या इसके साथ किसी भी उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग करके बनाए गए पेय पदार्थ, रेडी-टू-सर्व/ड्रिंक इन बेवरेज, और अन्य नामित उत्पाद शामिल हैं।
यह आदेश 16 नवंबर को जारी किया गया था। एफएसएसएआई को यह जानकारी मिली थी कि कई फल-आधारित पेय, रेडी-टू-सर्व ड्रिंक्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को ORS के रूप में लेबल करके विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और खुदरा दुकानों पर बेचा जा रहा था। ये उत्पाद वास्तव में ORS के मानकों को पूरा नहीं करते थे, जिससे उपभोक्ताओं को गुमराह होने का खतरा था।
विशेषज्ञों के अनुसार, ORS का उपयोग विशेष रूप से निर्जलीकरण, जैसे कि दस्त या उल्टी के मामलों में शरीर में नमक और पानी के संतुलन को बहाल करने के लिए किया जाता है। यदि गलत या गैर-अनुपालन वाले उत्पादों का उपयोग किया जाता है, तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और स्थिति को और खराब कर सकता है।
एफएसएसएआई ने सभी राज्यों से इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और गैर-अनुपालन वाले ORS उत्पादों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने को कहा है। नियामक संस्था ने यह भी निर्देश दिया है कि ऐसे उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, एफएसएसएआई इस मामले में किसी भी ढिलाई को बर्दाश्त नहीं करेगा।
