फ्लैट देने में विफल बिल्डर को 29.80 लाख रुपये लौटाने का आदेश
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने फ्लैट खरीदार को बड़ी राहत देते हुए एक बिल्डर को फ्लैट की राशि ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने यह फैसला तब सुनाया जब एक महिला ने आरोप लगाया कि बिल्डर ने फ्लैट बुक कराने के लिए 28 लाख रुपये जमा करने के बावजूद न तो उसे फ्लैट दिया और न ही उसकी रकम वापस की।
आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि बिल्डर परिवाद दायर करने की तारीख से 8% वार्षिक ब्याज दर से 28.60 लाख रुपये का भुगतान करे। इसके अतिरिक्त, बिल्डर को वादी को हुई मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के रूप में 1.20 लाख रुपये का भुगतान भी करना होगा।
मामला थाना हरीपर्वत क्षेत्र के बाग फरजाना निवासी अमिता आहूजा ने अपने अधिवक्ता राजेश प्रताप सिंह के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में प्रस्तुत किया था। अमिता आहूजा का आरोप था कि शस्य मंगलम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मालिक सतीश एवं अतुल सिंह हैं, ने देव नगर कॉलोनी में स्थित देवश्री अपार्टमेंट में फ्लैट संख्या 504 का सौदा उनसे 30 लाख रुपये में तय किया था। उन्होंने 7 जुलाई 2010 को 28 लाख रुपये का भुगतान करके फ्लैट बुक कराया था।
बिल्डर ने वादा किया था कि वह 12 महीनों के भीतर वादी को फ्लैट का कब्जा सौंप देगा और उसके नाम पर बैनामा कराएगा। हालांकि, निर्धारित समय सीमा के भीतर बिल्डर ने न तो वादी को फ्लैट का कब्जा दिया और न ही जमा की गई रकम वापस की। आरोप है कि बिल्डर ने अधिक मुनाफा कमाने के लालच में वादी को आवंटित फ्लैट को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया था।
उपभोक्ता आयोग के इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्डरों को अपने वादों को पूरा करना होगा और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और उपभोक्ताओं को उनका हर्जाना भी देना होगा।
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