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पुणे भूमि घोटाला: पार्थ पवार को राहत, जांच रिपोर्ट में सब-रजिस्ट्रार समेत तीन दोषी

By Nov 19, 2025

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े पुणे भूमि सौदे की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार, संयुक्त निरीक्षक महारजिस्ट्रार (IGR) की तीन सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में सब-रजिस्ट्रार रविंद्र तारू सहित तीन लोगों को दोषी ठहराया है, लेकिन पार्थ पवार का नाम कहीं नहीं लिया गया है।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि पार्थ पवार का नाम किसी भी बिक्री दस्तावेज में नहीं है। यह रिपोर्ट मंगलवार को IGR रवींद्र बिनवाडे को सौंपी गई, जिसे आगे पुणे के विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार को भेजा गया। सूत्रों के अनुसार, समिति के प्रमुख राजेंद्र मुठे ने भी इस बात की पुष्टि की है कि पार्थ पवार का नाम किसी भी दस्तावेज में नहीं होने के कारण उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

दोषी ठहराए गए तीन लोगों में निलंबित सब-रजिस्ट्रार रविंद्र तारू, पार्थ पवार के चचेरे भाई और बिजनेस पार्टनर दिग्विजय पाटिल और विक्रेताओं की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाली शीतल तेजवानी शामिल हैं।

यह मामला पुणे के पॉश मुंधवा इलाके की 40 एकड़ सरकारी जमीन से जुड़ा है, जिसे निजी बताकर अमादिया एंटरप्राइजेज एलएलपी को बेच दिया गया था। पार्थ पवार इस कंपनी के पार्टनर हैं। सबसे बड़ा आरोप यह है कि इस सौदे पर 21 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी माफ कर दी गई थी, जबकि जमीन सरकारी थी और बेची ही नहीं जा सकती थी।

सूत्रों के अनुसार, मुठे कमेटी के अलावा, राजस्व विभाग और सेटलमेंट कमिश्नर की जांच समितियां भी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। इन सभी रिपोर्टों को अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) विकास खारगे की अगुवाई वाली छह सदस्यीय समिति को भेजा जाएगा। इस बड़ी समिति का गठन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया था। सौदा रद्द होने के बाद अब सभी जांच एक साथ पूरी की जा रही हैं।

रिपोर्ट में कई अहम सिफारिशें की गई हैं। अब स्टांप ड्यूटी माफी के हर मामले में कलेक्टर (स्टांप) की मंजूरी जरूरी होगी। इसके अतिरिक्त, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 18-के के तहत बिक्री के समय एक महीने से पुराना न हो, ऐसा 7/12 उतारा और मालिकाना हक के सारे दस्तावेज अनिवार्य होंगे। सूत्रों के अनुसार, इस मामले में आगे की कार्रवाई जल्द ही शुरू होने की संभावना है।

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