मारपीट के मामले में दो आरोपियों को साढ़े तीन साल की सजा, Agra court delivers justice
शहर कोतवाली में वर्ष 2011 में मारपीट के एक पुराने मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में दो आरोपियों, शिवराज और जयप्रकाश को दोषी पाया गया है। न्यायालय ने दोनों को साढ़े तीन साल की कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक आरोपी पर दो-दो सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि न्याय प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन अंततः दोषियों को दंड मिलता है, जिससे समाज में कानून का भय बना रहता है।
पुलिस के अनुसार, यह मामला वर्ष 2011 में कासगंज कोतवाली में दर्ज हुआ था। शिवराज और जयप्रकाश के खिलाफ मारपीट का आरोप था। पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय में सुनवाई के बाद दोनों को दोषी ठहराया गया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोनों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसके अलावा, कासगंज कोतवाली में ही वर्ष 2019 में दर्ज हुए शराब से संबंधित एक अन्य मामले में भी न्यायालय ने फैसला सुनाया है। इसमें आरोपी प्रताप सिंह को न्यायालय उठने तक की सजा और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। ये फैसले दर्शाते हैं कि विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए कानून अपनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करता है।
