सेवानिवृत्ति लाभ कुर्क कर पत्नी को देने का आदेश, पति पर 10 लाख से अधिक का बकाया
कानपुर की एक पारिवारिक अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सेवानिवृत्त शिक्षक के रिटायरमेंट पर मिलने वाले लाभ को कुर्क करने और उसे पत्नी के खाते में जमा कराने का आदेश दिया है। यह आदेश पति द्वारा भरण-पोषण की राशि का भुगतान न करने के कारण दिया गया है।
भरण-पोषण का 10 लाख से अधिक बकाया
जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी के बीच विवाद के चलते कोर्ट ने वर्ष 2019 में पति को हर महीने 25 हजार रुपये भरण-पोषण के तौर पर देने का आदेश दिया था। दिल्ली के नगर निगम प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक रहे इस व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने के बाद भी उसने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया, जिससे यह राशि बढ़कर लगभग 10.13 लाख रुपये हो गई।
कोर्ट का निर्देश और सार्वजनिक प्रभाव
अपर प्रधान न्यायाधीश राजबहादुर रामदेव यादव ने इस मामले में दिल्ली एनडीएमसी के शिक्षा निदेशक को पत्र भेजकर सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभ से बकाया धनराशि को कुर्क कर पत्नी के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि अदालतों द्वारा भरण-पोषण के आदेशों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिससे पारिवारिक विवादों में न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
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