अंग प्रत्यारोपण के लिए राष्ट्रीय नीति: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नियम बनाने के दिए निर्देश
नई दिल्ली: देश में अंगदान और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सक्षम और समान बनाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बुधवार को चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्यों के साथ मिलकर अंगदान और आवंटन के लिए एक राष्ट्रीय नीति और समान नियम बनाए। यह निर्देश इंडियन सोसायटी ऑफ आर्गन ट्रांसप्लांटेशन की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
पीठ ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह आंध्र प्रदेश को 1994 के मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम में 2011 में किए गए संशोधनों को अपनाने के लिए प्रेरित करे। इसके साथ ही, कोर्ट ने कर्नाटक, तमिलनाडु और मणिपुर जैसे राज्यों को भी निर्देशित किया कि वे मानव अंग एवं टिशू प्रत्यारोपण नियम, 2014 को शीघ्रता से अपनाएं, क्योंकि इन राज्यों ने अभी तक इन्हें नहीं अपनाया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि राष्ट्रीय नीति में अंग प्रत्यारोपण के लिए आदर्श आवंटन मानदंड तय किए जाएं, जिसमें लिंग और जातिगत पूर्वाग्रह जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाए। कोर्ट का मानना है कि राज्यवार विसंगतियों को समाप्त करने के लिए पूरे देश में अंगदाताओं के लिए एक समान मानदंड स्थापित किए जाने चाहिए।
अदालत ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया कि मणिपुर, नगालैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य अंग एवं टिशू प्रत्यारोपण संगठन (एसओटीओ) का अभाव है। पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह राज्यों के साथ परामर्श कर राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के तहत इन आवश्यक निकायों का गठन करे।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में अंगदाताओं और प्राप्तकर्ताओं के लिए एक समेकित राष्ट्रीय डेटाबेस की कमी है, जो प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को धीमा कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि लगभग 90 प्रतिशत अंग प्रत्यारोपण निजी अस्पतालों में होते हैं, जिससे प्रक्रिया की लागत और पहुंच पर सवाल उठते हैं।
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