अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस, बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी | bombay high court news
बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान की मुश्किलें उस समय बढ़ गईं जब मुंबई स्थित विदेशी नागरिक पंजीकरण कार्यालय ने उन्हें देश छोड़ने का ‘लीव इंडिया नोटिस’ थमा दिया। यह पूरा विवाद 10 अक्टूबर को मुंबई में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सामने आया, जिसमें अभिनेता की मौजूदगी के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। हालांकि पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन इस घटना ने प्रशासनिक स्तर पर तूल पकड़ लिया।
इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के प्रावधानों का हवाला देते हुए एफआरआरओ ने अभिनेता को 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद सार्वजनिक और कानूनी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि विदेशी नागरिकों के अधिकारों और स्थानीय नियमों का दायरा क्या है।
बॉम्बे हाईकोर्ट में कानूनी जंग
एफआरआरओ के इस सख्त निर्देश के खिलाफ अभिनेता के वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर ली है। कानूनी टीम का तर्क है कि यह नोटिस पूरी तरह से आधारहीन है और इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस विशिष्ट कानून का उल्लंघन हुआ है। वकीलों का यह भी कहना है कि उनके मुवक्किल के पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड है, जिसके चलते उनके मामले में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना अनिवार्य है।
इस पूरे घटनाक्रम से विदेशी नागरिकों के अधिकारों और देश के आव्रजन कानूनों के पालन को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। अब सबकी निगाहें बॉम्बे हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि अभिनेता को अदालत से राहत मिलती है या उन्हें भारत छोड़ने के आदेश का पालन करना होगा।
