फर्जी बैनामा धोखाधड़ी मामले में आरोपी गजेंद्र को नहीं मिली जमानत, गंभीर अपराध का मामला
कृषि भूमि पर फर्जी तरीके से बैनामा कराने और धोखाधड़ी के आरोप में घिरे गजेंद्र सिंह को जिला जज संजय कुमार मलिक से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है। वादी सुभाष चंद और उनके परिजनों ने आरोप लगाया है कि सालों से गांव से दूर रहने का फायदा उठाकर, आरोपी और उसके साथियों ने फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार किए। इसके बाद, सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में फर्जी लोगों को खड़ा कर उनकी कृषि भूमि का बैनामा अपने नाम करा लिया, जबकि वादी नियमित रूप से भूमि की आवपासी जमा कर रहे थे। वादी को 30 नवंबर 2025 को इस धोखाधड़ी का पता चला, और विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस मामले में, धोखाधड़ी का शिकार होने वाले लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटना है, जो संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा पर सवाल उठाती है।
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