आगरा कोर्ट का फैसला: गैंगस्टर एक्ट में दोषी को 5 साल की सजा, 5000 रुपये जुर्माना
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Aug 28, 2026
आगरा की एक अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी पवन को पांच साल के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला शहर में कानून के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाएगा।
मामला वर्ष 2021 का है, जब शहर कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी पवन के खिलाफ संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। गुरुवार को इस प्रकरण में सुनवाई हुई, जिसमें न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी पवन को दोषी पाया।
न्यायाधीश ने आरोपी पवन को पांच वर्ष के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में उसे सात दिन की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह सजा अपराधियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि कानून से कोई नहीं बच सकता।
