पालतू जानवरों के लिए नया नियम, नगर निगम चलाएगा pet registration अभियान
नगर निगम प्रशासन ने शहर में पालतू जानवरों के पंजीकरण को लेकर सख्ती बरतने का फैसला किया है। अब पालतू कुत्ते और बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। पंजीकरण न कराने वाले मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। पशु कल्याण अधिकारी के अनुसार, शहर में वर्तमान में 80 हजार से अधिक पालतू जानवर हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम का ही पंजीकरण नगर निगम में हुआ है। नगर निगम नियमावली के तहत सभी पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है।
पंजीकरण शुल्क के तहत, देशी नस्ल के कुत्ते के लिए 100 रुपये और विदेशी नस्ल के कुत्ते के लिए 500 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। बिल्लियों के पंजीकरण के लिए भी 100 रुपये का शुल्क लगेगा।
नगर निगम यह अभियान दो चरणों में चलाएगा। पहले चरण में, पालतू क्लीनिकों पर आने वाले पशु प्रेमियों को पंजीकरण कराने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके बाद, दूसरे चरण में नगर निगम की टीमें घर-घर जाकर पालतू जानवरों के पंजीकरण की जांच करेंगी और पंजीकरण न कराने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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