नशे में इंजीनियर को नहीं मिली जमानत, पांच मौतों के मामले में कोर्ट ने याचिका खारिज की
आगरा में केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड पर 24 अक्टूबर की रात हुई एक भीषण दुर्घटना में पांच लोगों की जान चली गई थी। शराब के नशे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा अनियंत्रित गति से चलाई जा रही कार ने सात राहगीरों को रौंद दिया था। इस घटना में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
घटना के तुरंत बाद, पुलिस ने आरोपी इंजीनियर, अंशुल गुप्ता उर्फ अंशु, के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा के तहत मामला दर्ज किया था। प्रारंभिक कार्रवाई के बाद उसे जमानत भी मिल गई थी। हालांकि, पुलिस कमिश्नर के हस्तक्षेप और मामले की गंभीरता को देखते हुए, न्यू आगरा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धाराएं जोड़ीं और उसे दोबारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था।
हाल ही में, आरोपी इंजीनियर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज संजय कुमार मलिक की अदालत में जमानत के लिए एक याचिका दायर की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला सरकारी वकील (डीजीसी) राधाकृष्ण गुप्ता और अपर जिला सरकारी वकील (एडीजीसी) देवी सिंह सोलंकी ने जमानत का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था और उसकी लापरवाही के कारण ही यह भयानक हादसा हुआ, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान गई।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जिला जज ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवारों को न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही विस्तृत चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करेगी। पुलिस अभी खून की जांच रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही है, जो नशे के स्तर की पुष्टि करेगी। इस घटना ने एक बार फिर नशे में वाहन चलाने के गंभीर खतरों की ओर इशारा किया है।
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