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नाबालिग से छेड़छाड़: दोषी को तीन साल की सजा, अर्थदंड भी

By Dec 6, 2025

पटियाली क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के एक गंभीर मामले में पाक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने आरोपी अनिल उर्फ ​​बाबूजी को तीन साल की कैद और तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि दोषी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे तीन साल की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।

सूत्रों के अनुसार, यह घटना पटियाली क्षेत्र के एक गांव में हुई थी, जहां शौच के लिए निकली एक नाबालिग लड़की के साथ आरोपी अनिल उर्फ ​​बाबूजी ने छेड़छाड़ की। आरोपी ने कथित तौर पर नाबालिग को खेत की ओर जबरन खींच लिया। इस घटना से आहत पीड़िता के पिता ने तुरंत स्थानीय पुलिस थाने में आरोपी अनिल के खिलाफ पाक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की और आरोपी अनिल के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अनिल उर्फ ​​बाबूजी को नाबालिग से छेड़छाड़ का दोषी पाया।

अदालत ने अपने फैसले में न केवल तीन साल की कारावास की सजा सुनाई, बल्कि तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला इस बात पर जोर देता है कि ऐसे जघन्य अपराधों में कानून अपना सख्त रुख अपना रहा है। पीड़ित पक्ष की ओर से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार दरक ने पैरवी की, जिन्होंने अदालत के समक्ष तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।

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