मुजफ्फरपुर में स्टालधारकों को मिलेगी कानूनी सुरक्षा, निगम ने शुरू किया सत्यापन अभियान
मुजफ्फरपुर नगर निगम ने शहर की बाजार व्यवस्था को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सशक्त स्थायी समिति और निगम बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में, निगम शहर के सभी स्टालधारकों के सत्यापन के लिए एक विशेष अभियान चला रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्षों से संचालित स्टालों के एकरारनामे का नवीनीकरण, स्वामित्व का सत्यापन और दस्तावेजों को अद्यतन करना है।nnइस सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से, नगर निगम बाजार की व्यवस्था को रिकॉर्ड-आधारित बनाने और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहा है। इस पहल का एक बड़ा लाभ यह होगा कि स्टालधारकों को ‘सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर’ यानी कार्यकाल की कानूनी सुरक्षा मिलेगी। इससे वे अपने स्टालों पर अधिक अधिकार और स्थिरता के साथ काम कर सकेंगे, साथ ही विभिन्न शहरी सेवाओं का लाभ भी उठा पाएंगे।nnसूत्रों के अनुसार, इस सत्यापन अभियान के निर्धारित शर्तों के अनुपालन से कई बुनियादी सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। इनमें सड़क पर अतिक्रमण पर नियंत्रण, बकाया वसूली में पारदर्शिता, अवैध गतिविधियों पर रोक और नियम उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस रद्द करने की व्यवस्था शामिल है। निगम का मानना है कि इससे न केवल बाजार व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि नागरिकों को असुविधा भी नहीं होगी और सार्वजनिक स्थानों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।nnनिगम ने सभी स्टालधारकों को सूचित किया है कि उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने दस्तावेज जमा करने होंगे। 31 दिसंबर तक दस्तावेज जमा नहीं करने वाले स्टालधारकों के स्टाल की वैधता प्रभावित हो सकती है और उनके लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। अंतिम तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दस्तावेज नगर भवन में कार्यालय समय के दौरान प्राप्त किए जाएंगे।nnविभिन्न बाजारों के लिए सत्यापन की तिथियां भी जारी कर दी गई हैं: निगम मार्केट (स्टेशन रोड) के लिए 5-6 दिसंबर, जिला स्कूल बाजार के लिए 8-10 दिसंबर, जुब्बा सहनी बाजार के लिए 11-13 दिसंबर, पक्की सराय बाजार के लिए 15-16 दिसंबर, बैंक रोड बाजार के लिए 17-19 दिसंबर, सदर अस्पताल बाजार के लिए 20-22 दिसंबर, लक्ष्मी चौक बाजार के लिए 23-24 दिसंबर, और धर्मशाला चौक बाजार के लिए 26-29 दिसंबर। अन्य मार्केट और छूटे हुए स्टालधारकों के लिए 30-31 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।nnआवश्यक दस्तावेजों में स्टाल आवेदन पत्र, एकरारनामा/लीज की कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक विवरण, अपडेटेड ट्रेड लाइसेंस, स्वयं-घोषणा पत्र, स्टाल किराया/बकाया का विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, ट्रांसफर/विरासत से संबंधित सहमति पत्र, मोबाइल नंबर, वाट्सएप नंबर, ई-मेल आईडी, और उत्तराधिकार दस्तावेज/शपथ पत्र/एनओसी (यदि लागू हो) शामिल हैं। निगम ने स्पष्ट किया है कि अधूरे दस्तावेज वाले आवेदनों को अस्वीकृत माना जाएगा।”
