कानपुर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाया फैसला
कानपुर देहात की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या- 13 ने सुनाया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में माती जेल भेज दिया गया।
यह घटना कानपुर नगर के अरौल थाना क्षेत्र की है। करीब 16 महीने पहले 12 अक्टूबर 2024 की रात 8 साल की बच्ची अपने परिजनों के साथ गांव में रामलीला देखने गई थी। मध्यरात्रि में नींद आने पर बच्ची की मां ने उसे घर भेज दिया था।
रास्ते में गांव के ही राज कुमार उर्फ पुतई पुत्र शिवकुमार ने बच्ची को रोक लिया। उसने बच्ची को पैसे देने का झांसा दिया और अपने साथ घर ले गया। वहां आरोपित ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। रामलीला देखकर लौटे परिजनों को बच्ची घर में नहीं मिली। तलाश करने पर बच्ची लहूलुहान हालत में रास्ते में मिली। उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई।
इसके बाद बच्ची की मां ने अरौल थाने में तहरीर देकर 13 अक्टूबर 2024 को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर विवेचना के बाद 30 नवंबर 2024 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने वादी, पीड़िता और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद आरोपित राज कुमार उर्फ पुतई को दोषी सिद्ध पाया।
कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़ित बच्ची को मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के रूप में अदा की जाए। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतेगा।
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