कोस्ट गार्ड में समान सेवानिवृत्ति आयु, हाईकोर्ट ने 57 साल के नियम को किया रद
भारतीय तटरक्षक बल (कोस्ट गार्ड) के सभी रैंक के अधिकारियों के लिए अब सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अलग-अलग रैंक के लिए अलग-अलग सेवानिवृत्ति आयु तय करने वाले नियम को रद कर दिया है। इस निर्णय से कोस्ट गार्ड के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि अब वे 60 साल की उम्र तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे।
न्यायमूर्ति सी हरिशंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने 1986 के नियमों के नियम 20(1) और 20(2) को असंवैधानिक घोषित किया। अदालत ने पाया कि कोस्ट गार्ड में कमांडेंट और उनसे नीचे के रैंक के अधिकारियों के लिए 57 साल और कमांडेंट से ऊपर के अधिकारियों के लिए 60 साल की सेवानिवृत्ति आयु तय करने के बीच कोई तार्किक या उचित संबंध नहीं है। पीठ ने स्पष्ट किया कि 60 साल की सेवानिवृत्ति आयु कोस्ट गार्ड के सभी अधिकारियों पर समान रूप से लागू होगी।
यह फैसला कोस्ट गार्ड के उन सेवानिवृत्त अधिकारियों की याचिकाओं पर आया है जिन्होंने सेवानिवृत्ति की अलग-अलग आयु को भेदभावपूर्ण बताया था। याचिकाकर्ताओं में से कई सेवा में थे लेकिन नियम के अनुसार 57 साल की उम्र में उन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ा था। उन्होंने अपनी याचिकाओं में तर्क दिया था कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद-14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद-16 (सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता) का उल्लंघन करता है।
हालांकि, केंद्र सरकार ने अपनी दलील में कहा था कि कोस्ट गार्ड एक समुद्री सेवा होने के नाते इसके लिए कम उम्र और चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ कर्मियों की आवश्यकता होती है, इसलिए सेवानिवृत्ति की कम उम्र उचित है। लेकिन अदालत ने इन तर्कों से सहमत न होते हुए एक समान सेवानिवृत्ति आयु के पक्ष में निर्णय दिया। इस फैसले से न केवल कर्मचारियों को सेवा विस्तार का लाभ मिलेगा, बल्कि यह समानता के सिद्धांत को भी मजबूत करता है।
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