Kanpur Dehat crime news: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास
कानपुर देहात की स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-13 ने 2018 के एक दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। दोषी को सजा सुनाए जाने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में माती जेल भेज दिया गया।
विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह ने बताया कि यह मामला बरौर थाना क्षेत्र का है। 6 मार्च 2018 को गांव की एक 17 वर्षीय किशोरी शौच के लिए घर से निकली थी, जिसके बाद वह लापता हो गई। किशोरी के पिता ने 18 मार्च 2018 को बम्हनौती गांव के रहने वाले लालू उर्फ परवीन समेत चार लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के बाद उसके बयान दर्ज किए और जांच के दौरान दुष्कर्म की धाराएं भी जोड़ीं। मुख्य आरोपी लालू उर्फ परवीन को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-13 में चल रही थी। कोर्ट ने वादी और गवाहों के बयानों, पुलिस विवेचना और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी लालू उर्फ परवीन को दोषी पाया। कोर्ट ने जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी को एक माह के अतिरिक्त कारावास का भी आदेश दिया है।
