कैथल: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को उम्रकैद, एक अन्य दोषी को 20 साल की सजा
कैथल की अतिरिक्त सेशन जज अनूपमिश मोदी की अदालत ने एक सनसनीखेज मामले में फैसला सुनाते हुए एक पिता को अपनी ही नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का दोषी पाया और उसे अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता के पिता ने ही अपनी बेटी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बाद में पता चला कि वह एक अस्पताल में दाखिल है और उसने अपने पिता पर ही दुष्कर्म का आरोप लगाया। जांच में यह भी सामने आया कि एक अन्य युवक गुरजंट ने भी अप्रैल 2022 में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद पिता को उम्रकैद और गुरजंट को 20 साल की कैद की सजा सुनाई। गुरजंट पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न भरने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी। अदालत ने पीड़िता को डीएलएसए के माध्यम से सात लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। पीड़िता फिलहाल नारी निकेतन में है, जबकि दोनों दोषी जेल में हैं।
