कानपुर पुलिस आयुक्त और डीजीसी को हाईकोर्ट ने किया तलब, आदेश उल्लंघन का मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल और डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी को तलब किया है। यह मामला बिकरू कांड के बाद पनकी में बरामद हथियारों से जुड़ा है, जिसमें चार लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला जज की अदालत में चल रही है, जहां तीन आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन संजय सिंह परिहार उर्फ टिंकू अभी भी जेल में है।
संजय सिंह की जमानत याचिका हाईकोर्ट से तीन बार खारिज हो चुकी है। चौथी बार याचिका दाखिल करते हुए अधिवक्ता ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष जानबूझकर नए गवाह पेश करने के प्रार्थना पत्र देकर मुकदमे को लंबित रख रहा है, जबकि हाईकोर्ट ने मामले की प्रतिदिन सुनवाई कर जल्द निस्तारण का आदेश दिया था। अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित के अनुसार, अभियोजन अपने सभी गवाह पेश कर चुका है और अब अंतिम बहस होनी है।
इस आदेश के उल्लंघन के चलते हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त और डीजीसी क्रिमिनल को गुरुवार को तलब किया है। डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी ने इसे एक नियमित प्रक्रिया बताया है और कहा है कि वे मुकदमे की स्थिति स्पष्ट करने के लिए हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। इस मामले में आम जनता पर अदालती आदेशों की अवहेलना के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जो न्याय प्रक्रिया की शुचिता पर सवाल खड़े करता है।
