हाई कोर्ट ने BJP प्रवक्ता पर ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकी, अगली सुनवाई 23 मार्च को
दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर के खिलाफ निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) में चल रही कार्यवाही पर तत्काल रोक लगा दी है। यह रोक 23 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी। कपूर ने निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
मामला जून 2021 का है, जब एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न और धमकाने के आरोप में एक 42 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया गया था। उसी रात, भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कथित तौर पर इंटरनेट मीडिया पर उस मामले की प्राथमिकी (FIR) की एक प्रति के साथ-साथ आरोपी महिला की तस्वीरें भी साझा कर दीं। इस कृत्य के बाद कपूर के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) अधिनियम की धारा-23 के तहत जांच शुरू की गई थी।
प्रवीण शंकर कपूर ने अपनी याचिका में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। कपूर के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि साझा की गई प्राथमिकी की प्रति का स्क्रीनशॉट इतना धुंधला था कि उसमें लिखी बातें पढ़ना या समझना लगभग असंभव था। उन्होंने तर्क दिया कि पोस्ट पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति स्क्रीनशॉट से किसी भी विवरण या सामग्री को नहीं समझ सकता था, इसलिए उनके मुवक्किल का इरादा किसी को नुकसान पहुंचाना या मामले की गोपनीयता भंग करना नहीं था।
न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले को गंभीरता से लिया। अदालत ने कहा कि प्रवीण शंकर कपूर के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही अगली सुनवाई, यानी 23 मार्च, तक स्थगित की जाती है। अदालत ने कपूर की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है। इस फैसले से भाजपा प्रवक्ता को कुछ राहत मिली है, लेकिन मामले की अंतिम सुनवाई 23 मार्च को होगी, जब अदालत इस पर आगे विचार करेगी।
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