दिल्ली में प्रदूषण पर सख्त हुई सरकार, बिना PUCC नहीं मिलेगा पेट्रोल; ‘Delhi pollution news’ नियम स्थायी
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब दिल्ली में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। यह नियम स्थायी रूप से लागू कर दिया गया है। यह घोषणा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने की, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण IV के तहत लगाए गए दो प्रतिबंध अब अगले आदेश तक लागू रहेंगे।
उन्होंने कहा कि पहला स्थायी नियम PUCC से संबंधित है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रतिबंध दिल्ली के बाहर से आने वाले वाहनों पर लगाया गया है। अब केवल भारत स्टेज VI (BS-6) उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने वाले वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। BS-6 भारत का नवीनतम और सबसे सख्त उत्सर्जन मानक है, जो वाहनों से निकलने वाले हानिकारक प्रदूषकों को काफी कम करता है।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिर से ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 385 दर्ज किया गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी के करीब था।
मंत्री सिरसा ने कहा कि सरकार मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है, खासकर पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम खराब होने की आशंका को देखते हुए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली के निवासियों को बार-बार प्रदूषण संबंधी चुनौतियों का सामना न करना पड़े।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने प्रवर्तन अभियान भी तेज कर दिया है। अधिकारियों ने अनियमितताओं के लिए 28 PUCC केंद्रों को निलंबित कर दिया है और चार को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसके अलावा, प्रदूषण फैलाने वाली लगभग 100 बसों को जब्त किया गया है। दिल्ली परिवहन विभाग ने पड़ोसी राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश के परिवहन अधिकारियों को भी पत्र लिखकर वहां के PUCC केंद्रों की अनियमितताओं की जांच करने का आग्रह किया है।
