दिल्ली में प्रदूषण पर बड़ा फैसला: अब बिना PUCC के नहीं मिलेगा पेट्रोल, नियम स्थायी; Delhi pollution news
दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थायी कर दिया है। अब दिल्ली में किसी भी वाहन को बिना वैध PUCC (Pollution Under Control Certificate) के पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह नियम पहले ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत अस्थायी रूप से लागू किया गया था, लेकिन अब इसे स्थायी कर दिया गया है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि GRAP-4 के तहत लागू दो प्रतिबंधों को अब अगले आदेश तक स्थायी रूप से लागू रखा जाएगा। उन्होंने कहा, “अब से यह तय किया गया है कि GRAP-4 के तहत दो प्रतिबंधों को स्थायी कर दिया गया है। पहला PUCC है। अगले आदेश तक बिना PUCC सर्टिफिकेट के आपको कहीं भी पेट्रोल नहीं मिलेगा।”
गैर-BS6 वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध
PUCC नियम के अलावा, दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्यों से आने वाले गैर-BS6 वाहनों के प्रवेश पर भी स्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्री सिरसा ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में बाहर से आने वाले वाहनों को तभी प्रवेश की अनुमति मिलेगी जब वे भारत स्टेज VI (BS-6) उत्सर्जन मानदंडों का पालन करते हों। BS-6 भारत का नवीनतम और सबसे सख्त उत्सर्जन मानक है, जो वाहनों से निकलने वाले हानिकारक प्रदूषकों को काफी कम करता है।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिर से ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 385 था, जो ‘गंभीर’ श्रेणी के करीब है।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कार्रवाई
सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और अनियमित PUCC केंद्रों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी है। हाल ही में, जांच के बाद 28 PUCC केंद्रों को निलंबित कर दिया गया और चार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अधिकारियों ने अब तक लगभग 100 प्रदूषण फैलाने वाली बसों को जब्त किया है। दिल्ली परिवहन विभाग ने पड़ोसी राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश के परिवहन अधिकारियों को भी पत्र लिखकर वहां के PUCC केंद्रों की अनियमितताओं की जांच करने को कहा है।
