गोरखपुर मजार विवाद: हाई कोर्ट का यथास्थिति आदेश, जल्द सुनवाई का निर्देश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गोरखपुर में मजार और कब्रिस्तान से संबंधित विवादित जमीन के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अगले पांच हफ्तों तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, जिससे इस संवेदनशील मुद्दे पर तत्काल कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।
यह आदेश मजार कमेटी शहीद अब्दुल गनी शाह रहमतुल्ला की ओर से दायर की गई रिट याचिका पर न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया की एकल पीठ ने सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि यूपी राजस्व संहिता, 2006 के तहत उनके खिलाफ पारित आदेश के विरुद्ध कमिश्नर, गोरखपुर मंडल के समक्ष अपील लंबित है। आरोप है कि अपील लंबित होने के बावजूद मजार और कब्रिस्तान के कुछ हिस्सों को ध्वस्त कर दिया गया था।
हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे एक सप्ताह के भीतर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अंतरिम राहत के लिए शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र दें। साथ ही, अपीलीय अधिकारी को आदेश दिया गया कि ऐसे आवेदन की प्राप्ति के तीन सप्ताह के भीतर उस पर निर्णय लिया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगले पांच सप्ताह तक या अंतरिम आवेदन के निस्तारण तक, जो भी पहले हो, पक्षकारों के बीच वर्तमान स्थिति बनी रहेगी। इस फैसले से आम जनता को राहत मिली है, क्योंकि यह विवादित जमीन पर किसी भी प्रकार की तत्काल कार्रवाई को रोकेगा।
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