आगरा जेल से रिहा दो बांग्लादेशी नागरिक डिपोर्टेशन के लिए पश्चिम बंगाल भेजे गए
आगरा की जिला जेल से करीब चार साल की सजा काटने के बाद रिहा हुए दो बांग्लादेशी नागरिकों को सुरक्षा एजेंसियों ने डिपोर्ट करने के इरादे से अपनी अभिरक्षा में ले लिया है। इन दोनों को बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया के तहत कोलकाता, पश्चिम बंगाल के लिए रवाना कर दिया गया है।
दोनों नागरिक अवैध तरीके से भारत की सीमा में घुसपैठ कर आए थे। पूछताछ के दौरान उन्होंने स्वीकार किया था कि वे विदेशी मुद्रा बेचकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। एटीएस (एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड) की आगरा यूनिट ने चार जनवरी 2022 को इन दोनों बांग्लादेशी नागरिकों, मामून शेख उर्फ मोहम्मद अली और सुनील, को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के समय उनके पास से सऊदी अरब की मुद्रा 50 रियाल और 62 नकली नोट बरामद हुए थे। इन दोनों के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
आरोपितों ने अपने बयान में बताया था कि वे बांग्लादेश के जिला मदारीपुर के रहने वाले हैं। एक एजेंट ने उन्हें सात हजार रुपये लेकर भारत में घुसपैठ कराई थी। घुसपैठ के बाद वे तीन दिन पश्चिम बंगाल के हावड़ा रेलवे स्टेशन पर रुके थे। वहीं, मामून ने एक हजार रुपये में एक फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया था। इसके बाद वे करीब पांच साल पहले आगरा आए और रुनकता क्षेत्र में झुग्गी-झोपड़ी में रहने लगे थे। मंगलवार को वे अपनी तीन वर्ष 11 महीने की सजा पूरी करके जेल से रिहा हुए थे।
जेल में बंद विदेशी नागरिकों, विशेषकर बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों पर सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही नजर रख रही थीं। जैसे ही इन दोनों बांग्लादेशियों के जेल से रिहा होने की सूचना मिली, एलआईयू (खुफिया इकाई) की एक टीम तत्काल जेल पहुंची और उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। आगरा से उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच पश्चिम बंगाल के लिए रवाना किया गया है।
खुफिया इकाई के एसीपी दिनेश सिंह ने बताया कि इन दोनों बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा सुरक्षा बल के सुपुर्द किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल आगे की जांच और डिपोर्टेशन की कार्रवाई करेगी। यह मामला भारत में अवैध घुसपैठ और आपराधिक गतिविधियों में शामिल विदेशियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई का एक हिस्सा है।
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